बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पटौदी परिवार के दसवें नवाब हैं. सैफ के नाम अच्छी खासी वसीयत है. सैफ के पास पैतृक संपत्ति मध्यप्रदेश से लेकर, हरियाणा और दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में फैली हुई है.

बताते चलें कि सैफ अली खान अक्सर अपने विवादों के फेरे में बंधे रहते हैं. ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि अपने निजी जीवन को ले कर भी ऐसा ही एक विवाद इनका मध्यप्रदेश के भोपाल में भी चल रहा है. सैफ अली खान की मध्यप्रदेश वाली प्रॉपर्टी विवाद में फंसी है.

उनके इस हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति में उनके बेटे तैमूर अली खान का हक नहीं होगा. इसके पीछे की वजह काफी पेचीदा है. जो आज हम आपको बताएंगे

5000 करोड़ की संपत्ति है सैफअली के पास

सैफ अली खान नवाबों के परिवार से ताल्लुक रखते है.
सैफ अली खान पटौदी खानदान के 10 वे नवाब हैं. और भोपाल में उनके खानदान की हज़ारों करोड़ रुपये की संपत्ति है.लिहाजा भोपाल के अलावा उनकी संपत्ति हरियाणा और दिल्ली सहित देश के अन्य कई राज्यों में भी फैली हुई है. अकेले भोपाल में ही नवाब सैफ अली खान के पास 5000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है. हालांकि यह संपत्ति विवादों में उलझी हुई है .

सैफ की भोपाल वाली प्रॉपर्टी जो कि करीबन 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा की है, इसे लेकर विवाद चल रहा है. दरअसल, भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान की पूरी मूवेबल और इममूवेबल प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में आ चुकी है .

सरकार ने दिसंबर 2016 एनिमी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पांचवीं बार ऑर्डिनेंस लाई थी. उसके बाद उनकी संपत्ति इसके जद में आ गई. इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी पर अपने बेटे के वारिस होने के दावा पेश करता है. तो उसे हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होता है. नवाब पटौदी की प्रॉपर्टी शुरू से ही विवादों में हैं .भोपाल में उनकी ज्यादातर जमीन-जायदाद शत्रु संपत्ति की जद में आ चुकी है. गृह मंत्रालय का शत्रु संपत्ति विभाग इस प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है.

जानिए विवाद का कारण

सैफ की भोपाल वाली प्रॉपर्टी जो कि करीबन 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा की है, इसे लेकर विवाद चल रहा है. दरअसल, भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान की पूरी मूवेबल और इममूवेबल प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में आ चुकी है .इस संपत्ति पर विवाद इसलिए है कि भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान थे. उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थीं. बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान और छोटी बेटी साजिदा सुल्तान रियासतों की नीति के अनुसार उत्तराधिकार बड़ी संतान को ही मिलता था. इस अनुसार इस प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी आबिदा होतीं. लेकिन वह पाकिस्तान में जाकर बस गईं. 1960 में नवाब का निधन हो गया। उनकी छोटी बेटी साजिदा इस संपत्ति की वारिस हो गईं.

बेटे तैमूर को क्यों नहीं मिलेगी उसके पिता की संपत्ति

सैफ अली खान जानीमानी अभिनेत्री शर्मीला टैगोर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं. सैफ का जन्म में दिल्ली में 16 अगस्त 1970 को हुआ था .सैफ की दादी यानि कि मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी थीं.  हमीदुल्ला खान के बाद उनकी  छोटी ने भोपाल रियासत की कमान अपने हाथों में ले ली. क्योंकि कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं थीं .साजिदा के निधन पर भोपाल रियासत की कमान उनके बेटे और क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी को सौंप दी गई .

 इसी के नाते सैफ अली खान इस शाही संपत्ति के हकदार हैं. तो जाहिर है सैफ के बेटे होने के नाते तैमूर भी इसके वारिसों में हैं. भोपाल में सैफ के पास कुल 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है .लेकिन सैफ इस प्रॉपर्टी का एक टूकड़ा भी छू नहीं सकते हैं.क्योंकि परदादा हमीदुल्ला खान की इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में है.इस एक्ट के मुताबिक ऐसी संपत्ति पर कोई भी उत्तराधिकारी वादा करता है तो उसे पहले हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होगा. ऐसे मामले में तैमूर इस प्रॉपर्टी के वारिस नहीं हो सकते हैं .

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